2 आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 35 हजार रुपए के जुर्माने की मिली सजा।

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते माननीय न्यायालय से हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 35 हजार रुपए के जुर्माने की मिली सजा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 18.12.2021 को अभियुक्तगण 1.शिव सिंह राजपूत पुत्र हरदयाल 2. रोहतास राजपूत पुत्र कृपाराम निवासीगण अंगदपुर थाना सकीट जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 459/07 धारा 302,201 भादवि व 3(2)5एससी/एसटी एक्ट थाना सकीट जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज Sc/St कोर्ट एटा द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को आजीवन कारावास एवं ₹35-35हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया गया!

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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