
एटा पुलिस द्वारा अभियोजन विभाग के साथ संयुक्त प्रयास कर मा. न्यायालय में प्रभावी पैरवी एवं गवाहों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित कर लूट की घटना से संबंधित अभियुक्तों को दिलाई कड़ी सजा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए आज दिनांक 16.12.2021 को अभियुक्तगण 1.रविन्द्र पुत्र कुंवरपाल 2.मोहित पुत्र राधेश्याम निवासीगण रसीदपुर थाना जैथरा 3.रंजीत पुत्र चंद्रपाल शाक्य निवासी कच्छनगर थाना राजा का रामपुर जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 819/09 धारा 394,412 भादवि थाना कोतवाली देहात जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज डकैती कोर्ट एटा द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को 7-7 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹50-50 हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया गया!