
जहरीली शराब प्रकरण में 135 जमानत अर्जियां हुईं निरस्त, रिहाई किसी की नहीं – रिपोर्ट शुभम शर्मा
अलीगढ़ – जहरीली शराब प्रकरण में पुलिस की कार्रवाई पूरी होने के बाद अभियोजन पक्ष भी मजबूती से पैरवी करने में जुटा है। पूरे प्रकरण में दर्ज हुए मुकदमे में साढ़े चार महीने के अंदर कुल 161 जमानत अर्जियां सत्र न्यायालयों में अर्जी दायर की गई थीं। इनमें से 135 अर्जियों को खारिज किया गया है। महज तीन लोगों को धोखाधड़ी की धारा में जमानत मिल पाई। हालांकि अभी किसी की रिहाई नहीं हो सकी है।जहरीली शराब के चलते लोधा क्षेत्र के करसुआ में 28 मई से मौतों का सिलसिला शुरू हुआ था। अगले ही दिन खैर, लोधा, जवां थाना क्षेत्र के भी अलग-अगल कई गांव से भी मौतों के मामले सामने आए। चार पांच दिनों में जिलेभर में करीब 104 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने प्रकरण को लेकर खैर, लोधा, पिसावा, गभाना, जवां, महुआखेड़ा, क्वार्सी थानों में 33 मुकदमे दर्ज किए थे। 86 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। पुलिस ने 57 दिन के अंदर सभी मुकदमों में चार्जशीट दाखिल कर दी। इसके बाद से ही आरोपितों की ओर से जमानत के लिए अर्जियां दायर करना शुरू हो गया। आंकड़ों के मुताबिक, 161 अर्जियों में से 135 की अर्जी खारिज की गई है। 23 मामलों में अभी सुनवाई चल रही है।