प्रयागराज
इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला,

आपराधिक केस में अपील लम्बित होने पर पासपोर्ट जारी करने पर रोक नहीं,
कोर्ट ने का इस आधार पर किसी को पासपोर्ट जारी करने से इंकार नहीं किया जा सकता,
अपील में सजा होने तक आरोपी को निर्दोष माना जाना जाएगा ,
याची प्रमोद कुमार राजभर की ओर से दाखिल याचिका,
आपराधिक केस से बरी हो जाने के बाद याची ने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था,
लेकिन अर्जी पर विचार नहीं किया गया,
जिला कोर्ट ने उसे आपराधिक केस में बरी कर दिया है,
उसके बाद सरकार ने अपील की है, जो अभी विचाराधीन है,
याची के खिलाफ वर्ष 2014 में यौन उत्पीडन व बलात्कार का मुकदमा चला,
जिला कोर्ट ने याची को दिसंबर 2020 में बरी कर दिया था,
जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र और जस्टिस विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने दिया आदेश।