जनपद के समस्त कीटनाशी विक्रेता क्रय/विक्रय हेतु लाईंसेंस निष्प्रभावी होने से पूर्व अभिलेखों का सत्यापन कर रसायनों के क्रय/विक्रय की अनुमति प्राप्त करें

जनपद के समस्त कीटनाशी विक्रेता क्रय/विक्रय हेतु लाईंसेंस निष्प्रभावी होने से पूर्व अभिलेखों का सत्यापन कर रसायनों के क्रय/विक्रय की अनुमति प्राप्त करें

एटा। जिला कृषि रक्षा अधिाकरी ने जनपद के समस्त कीटनाशी विक्रेताओं को सूचित किया है कि आपके कीटनाशी लाईंसेंस विक्रय हेतु अनुमति जारी की गयी थी जो दिनांक 31.12.2021 को समाप्त हो रही है।
उन्होनें कहा कि कीटनाशी अधिनियम 1968 के अन्तर्गत बनी कीटनाशी नियमावली 1971 एवं संशोधित कीटनाशी नियमावली 2015 के नियम 10, नियम-11 और नियम 12 के उप नियमों के अन्तर्गत रसायनों के क्रय/विक्रय की अनुमति के संबंध में प्रारूप पत्र 10, प्रारूप पत्र 11 और प्रारूप पत्र 12 प्रस्तुत करने का प्राविधान है जिसके अनुसार आप वांछित सूचनाऐं दिनांक 15.12.2021 तक प्रस्तुत करें। प्रस्तुत सूचनाओं के आधार पर अभिलेखों का सत्यापन कर रसायनों के क्रय/विक्रय की अनुमति जारी की जा सके। यदि आपके द्वारा प्रारूप पत्र 10, प्रारूप पत्र 11 और प्रारूप पत्र 12 पर सूचनाऐं दिनांक 20.12.2021 तक प्रस्तुत नहीं की जाती हैं तो यह माना जायेगा कि आप रसायनों के क्रय/विक्रय की अनुमति नहीं चाहते हैं और आपके पक्ष में इस कार्यालय द्वारा जारी किया गया विक्रय लाईसंेस दिनांक 31.12.2021 के बाद कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 21 उप धारा(1) (क) कीटनाशी नियमावली-1971 के क्रम में निष्प्रभावी होने के फलस्वरूप कीटनाशी रसायनों की बिक्री, पर रोक लगाते हुऐ जारी लाईसंेस को निरस्त कर दिया जायेगा।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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