
कोर्ट ने संपत्ति बंटवारे में भाई की हत्या में भाई को सुनाई उम्रकैद – रिपोर्ट शुभम शर्मा
अलीगढ़ – देहली गेट के जंगलगढ़ी में चार साल पहले संपत्ति बंटवारे में भाई की हत्या के दोषी भाई को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। यह फैसला एडीजे-9 सुनील सिंह के न्यायालय से सुनाया गया है। खास बात है कि इस मुकदमे में भाभी की गवाही और आरोपी की मां द्वारा दी गई जानकारी सजा का आधार बनी है।अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी जेपी राजपूत के अनुसार मुकदमा 26 दिसंबर 2017 को देहली गेट थाने में सासनी गेट लड़िया की कौशर ने दर्ज कराया था। मुकदमे में आरोप था कि उसका पति मुजाहिद 25 दिसंबर को अपनी मां से मिलने जंगलगढ़ी देहली गेट गया था। जहां उसके छोटे भाई राशिद ने संपत्ति बंटवारे के विवाद में उसे चाकू मार दिए। उसे मोहल्ले के लोगों ने जेएन मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। जहां अगले दिन उसकी मौत हो गई। मुकदमे के आधार पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा। सत्र परीक्षण के दौरान वादिया कौशर ने यह गवाही दी कि यह बात खुद उसकी सास ने फोन पर बताई थी कि राशिद ने मुजाहिद के चाकू मार दिए हैं, उसे मेडिकल कॉलेज ले गए हैं। जल्दी पहुंचो।न्यायालय में इसी तथ्य को महत्वपूर्ण आधार माना गया कि एक मां ने अपने एक बेटे पर हमले में दूसरे बेटे के कृत्य को बिना छिपाए जानकारी दी। इसलिए यह झूठ नहीं हो सकता। इसी आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।