
एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते माननीय न्यायालय से नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ के मामले में एक आरोपी को 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं 22 हजार रुपए के जुर्माने की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 30.11.2021 को अभियुक्त रामचरन पुत्र सोहनपाल निवासी कासिमपुर थाना मारहरा जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 42/15 धारा 354ख, 452, 506 भादंवि व 8 पोक्सो एक्ट थाना मारहरा जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज पोक्सो-एक्सक्लूसिव एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹22 हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया गया।