अपहरण व दुष्कर्म के मामले से संबंधित अभियुक्त को मिली कड़ी सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग बालिका के साथ अपहरण व दुष्कर्म के मामले से संबंधित अभियुक्त को मिली कड़ी सजा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए-

1. आज दिनांक 25.11.2021 को अभियुक्त पिंटू उर्फ भारत पुत्र प्रेम कुमार निवासी लोधाराजपूताना थाना गहना जिला बुलंदशहर संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 396/18 धारा 363, 366, 376 भादंवि व 4 पोक्सो एक्ट थाना कोतवाली देहात जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज पोक्सो-2 एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास एवं ₹15 हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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