
एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते गैंगस्टर एक्ट के मामले में 02 आरोपियों को मिली कड़ी सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए - आज दिनांक 17.11.2021 को अभियुक्त 1. फौजदार पुत्र रोशनलाल 2. सुखबीर पुत्र फौजदार निवासीगण कासोना थाना बागवाला जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 61/02 धारा 2/3 गैंग एक्ट थाना बागवाला, एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज गैंग एक्ट, एटा द्वारा प्रत्येक अभियुक्तगण को 04 वर्ष के कारावास एवं ₹10000 अर्थदंड से दंडित किया गया।