कोर्ट में हत्या के दोषी चार लोगों को उम्रकैद – रिपोर्ट शुभम शर्मा

कोर्ट में हत्या के दोषी चार लोगों को उम्रकैद – रिपोर्ट शुभम शर्मा
अलीगढ़ – एडीजे पांच प्रवीण कुमार पांडेय की अदालत ने लोधा क्षेत्र में 10 साल पहले हुई हत्या में चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। चारों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। एडीजीसी रविकांत शर्मा ने बताया कि लोधा क्षेत्र के अटलपुर निवासी मधु देवी ने मुकदमा दर्ज कराया था। कहा था, कि उनके बेटे के प्रेम संबंध गांव की युवती से थे, इसकी जानकारी उसके परिवार को हुई। इसके चलते युवती का भाई अनिल से द्वेष मानने लगा। 11 जून 2011 को युवती का भाई अन्य लोगों के साथ अनिल को मंदिर ले जाने की बात कहकर निकला था। अनिल घर नहीं लौटा तो तलाश की गई। लोधा में कुआं के पास अनिल का शव मिला था। पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। कोर्ट ने सत्र परीक्षण व गवाहों के आधार पर लोधा निवासी नागेंद्र, राजकुमार व रतन सिंह, फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद के आवास विकास कालोनी निवासी सुमीत को दोषी मानते हुए फैसला सुनाया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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