युवती के साथ छेड़छाड़ के मामले में एक आरोपी को 03 वर्ष कठोर कारावास एवं 15 हजार रुपए के जुर्माने की मिली सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते माननीय न्यायालय से युवती के साथ छेड़छाड़ के मामले में एक आरोपी को 03 वर्ष कठोर कारावास एवं 15 हजार रुपए के जुर्माने की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 09.11.2021 को जनपदीय पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते अभियुक्त प्रदीप पुत्र रामकिशोर निवासी दहेलीया पुठ थाना जसरथपुर जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 31/17 धारा 354 भादवि व 3(1)11एससी/एसटी एक्ट थाना जसरथपुर जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज Sc/St कोर्ट एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 3 वर्ष कठोर कारावास एवं ₹15 हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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