
एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग बालक के साथ अप्राकृतिक दुराचार करने तथा हत्या के अलग-अलग मामलों से संबंधित अभियुक्तों को मा0 न्यायालय से मिली कड़ी सजा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए-
1. आज दिनांक 01.11.2021 को अभियुक्त अवनीश पुत्र महावीर निवासी रामनगर थाना मलावन जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 128/20 धारा 377 भा0द0वि0 व 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 थाना मलावन जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज पोक्सो एक्सक्लूसिव एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 20 वर्ष कठिन कारावास एवं ₹50 हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया गया।
2. आज दिनांक 01.11.2021 को अभियुक्त आबिद अहमद पुत्र राज मोहम्मद निवासी नागर थाना सुन्नगढ़ी जिला कासगंज संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 22/17 धारा 302 भादवि थाना कोतवाली देहात जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज E C एक्ट एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को आजीवन कारावास एवं एवं ₹20 हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया गया।