अपहरण व दुष्कर्म तथा गैंगस्टर एक्ट के अलग-अलग मामलों से संबंधित अभियुक्तों को मिली कड़ी सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग बालिका के साथ अपहरण व दुष्कर्म तथा गैंगस्टर एक्ट के अलग-अलग मामलों से संबंधित अभियुक्तों को मिली कड़ी सजा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए-

1. आज दिनांक 28.10.2021 को अभियुक्त नन्नू पुत्र दलेल सिंह निवासी कस्बा बागवाला थाना बागवाला जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 52/19 धारा 363, 366, 376 भादवि व 4 पोक्सो एक्ट थाना अलीगंज जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज पोक्सो-2 एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास एवं ₹65 हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया गया।

2. आज दिनांक 28.10.2021 को अभियुक्त 1. प्रभु पुत्र जसवंत बहेलिया निवासी राजपुरा थाना नयागांव जिला एटा 2. फूल सिंह पुत्र जंगी सिंह निवासी राजपुरा थाना नयागांव जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 269/12 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना निधौली कला जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज FTC 2/गैंगस्टर कोर्ट एटा द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को 3 वर्ष कारावास एवं ₹10 हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया गया।

About The Author

निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

अपडेट खबर के लिए इनेबल करें OK No thanks