नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म तथा एनडीपीएस एक्ट के अलग-अलग मामलों से संबंधित अभियुक्तों को मिली कड़ी सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म तथा एनडीपीएस एक्ट के अलग-अलग मामलों से संबंधित अभियुक्तों को मिली कड़ी सजा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए-

1 . आज दिनांक 26.10.2021 को अभियुक्त राजेश पुत्र पोखपाल निवासी मुजफ्फरपुर हीरोदी थाना मलावन जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 164/19 धारा 376एबी, 5m/6 पोक्सो एक्ट थाना मलावन जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज पोक्सो-2 एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को आजीवन कारावास एवं ₹50 हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया गया।

2. आज दिनांक 26.10.2021 को अभियुक्त अजय पुत्र हरि सिंह निवासी लालपुर थाना कोतवाली नगर जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 357/20 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज FTC 2/ NDPS कोर्ट एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 1 वर्ष एवं 5 माह कठोर कारावास एवं ₹1 हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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