
एटा।अस्थायी मान्यता प्राप्त मदरसा प्रबन्धक/प्रधानाचार्य मदरसा को स्थायी मान्यता /मान्यता नवीनीकृत हेतु प्रस्ताव एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायें*एटा।* डिप्टी कलेक्टर/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अबुल कलाम ने समस्त अस्थायी मान्यता प्राप्त मदरसा प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को सूचित किया है कि रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ के द्वारा अवगत कराया गया है कि ‘‘जनपद के ऐसे संचालित अस्थायी मदरसें जिनकी मान्यतावधि 05 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो और उनके द्वारा मान्यता के नवीनीकृत किये जाने अथवा स्थायी मान्यता हेतु आवेदन किया जाता है, तो मान्यता की शर्तों/मानक पूर्ण किये जाने की दशा में उनसे नियमानुसार प्रस्ताव प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाय। उक्त के क्रम में जनपदों से अस्थायी मान्यता प्राप्त ऐसे मदरसें जिनकी मान्यता अवधि पूर्ण हो चुकी है, को नवीनीकृत/स्थायी किये जाने का प्रस्ताव निर्धारित आवेदन पत्र पर प्राप्त कर मदरसा नियमावली-2016 में विहित मानक के अनुरूप परीक्षण करते हुए उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है। उन्होंने कहा कि अस्थायी मान्यता प्राप्त मदरसा प्रबन्धक/प्रधानाचार्य मदरसा को स्थायी मान्यता /मान्यता नवीनीकृत हेतु प्रस्ताव जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करा दें। तथा किसी भी जानकारी के लिये कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, कलेक्ट्रेट परिसर एटा से सम्पर्क कर सकते हैं।