
13 वर्षीय बालिका का अपहरण व वलात्कार –मुखय आरोपी इरशाद को दस वर्ष की सज़ा व 16 हज़ार रुपये का जुर्माना इरशाद की माँ मोमिना को अपहरण में तीन वर्ष की सज़ा व तीन हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया
मुज़फ्फरनगर
गत 16 जुलाई 2016 को थाना चरथावल के ग्राम कुल्हेड़ी में 13 वर्षी बालिका का अपहरण कर वलात्कार के मामले ने आरोपी इरशाद को दस वर्ष की सज़ा 16 हज़ार का जुर्माना जब की इरशाद की माँ मोमिना को अपहरण में तीन वर्ष की सज़ा व 3 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया मामले की सुनवाई विशेष पोक्सो अदालत की ज़ज़ आरती फौजदार की कोर्ट में चली अभियोजन की ओर से विशेष अभी योजक पोक्सो प्रदीप बालयान,मनमोहन वर्मा विक्रांत राठी व दिनेश शर्मा ने पैरवीकर 7 गवाह पेश किए वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शेलेन्द्र राणा ने पैरवी की
अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 16 जुलाई 2016 को थाना चरथावल के ग्राम कुल्हेड़ी में 13 वर्षीय बालिका को आरोपी महिला मोमिन किसी बहाने बुलाकर अपने घर ले गई वहां आरोपी इरशाद ने उस के साथ वलात्कार किया
घटना के संबंध में पीड़िता के पिता दुवारा दोनों आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया आज दोनों आरोपियों को पोजसो अदालत ने दंडित किया एम रहमान