मादक पदार्थ रखने के मामले में एक आरोपी को मिली 05 वर्ष कठोर कारावास तथा 30 हजार रुपये जुर्माने

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते प्रतिबंधित मादक पदार्थ रखने के मामले में एक आरोपी को मिली 05 वर्ष कठोर कारावास तथा 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 14.10.2021 को जनपदीय पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते प्रतिबंधित मादक पदार्थ रखने के आरोप में अभियुक्त मनोज पुत्र रामपाल सिंह निवासी बड़ागांव थाना पिलुआ जिला एटा संबंधित मुअसं- 324/10 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना पिलुआ जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज एफटीसी/एनडीपीएस एटा द्वारा 05 वर्ष कठोर कारावास एवं 30 हज़ार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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