लखनऊ यूपी
प्रदेश की जेलों में मोबाइल मिलने पर सजा

जेलो में बंदियों द्वारा मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग किए जाने पर सजा
3 से 5 वर्ष के कठोर कारावास या 20 से 50 हजार रुपए तक के अर्थदंड अथवा दोनो से दंडित करने की व्यवस्था
प्रिजन्स एक्ट-1894 के प्रावधानों में संशोधन करके किया गया बदलाव
नए प्रावधानों के तहत जेलों में मोबाइल तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के उपयोग को संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध बनाया गया।