नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को माननीय न्यायालय से मिली आजीवन कारावास तथा 01 लाख रुपये के जुर्माने की सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को माननीय न्यायालय से मिली आजीवन कारावास तथा 01 लाख रुपये के जुर्माने की सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 29.09.2021 को जनपदीय पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के आरोप में अभियुक्त गिरीशचंद्र पुत्र लज्जाराम निवासी जीसुखपुर थाना रिजोर जिला एटा संबंधित मुअसं- 45/2020 धारा 376, 323, 506 भादंवि0 व 5/6 पोक्सो अधि0 थाना रिजोर जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज पोक्सो एक्ट 02 एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को आजीवन कठिन कारावास जिसका अभिप्राय अभियुक्त के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारवास होगा की सजा एवं 01 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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