
एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते अपहरण की घटना को अंजाम देने के आरोप में माननीय न्यायालय से में 04 आरोपियों को मिली 7-7 वर्ष कारावास तथा 10000-10000 रुपए जुर्माने की सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए - आज दिनांक 27.09.2021 को अभियुक्त 1- विवेक यादव पुत्र रामबीर सिंह यादव निवासी दुरिकापुरी थाना कोतवाली नगर जिला एटा 2- रवि यादव पुत्र रामनरेश निवासी उपरोक्त 3- रवि कुमार पुत्र बलबीर सिंह निवासी उपरोक्त 4- कृष्ण कुमार यादव पुत्र शिवराज सिंह निवासी नगला वेल थाना पिलुआ जिला एटा संबंधित मुअसं- 736/09 धारा 364 भादंवि थाना कोतवाली नगर एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय एडीजे 08 एटा द्वारा 07-07 वर्ष के कारावास एवं 10000-10000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।