
जहरीली शराब कांड : कारोबारी विजेंद्र कपूर और गंगाराम प्रधान की संपत्तियां जब्त
अलीगढ़ में जहरीली शराब कांड में संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में शहर के प्रमुख कारोबारी विजेंद्र कपूर की ताला नगरी स्थित फैक्टरी व सिंधौली के गंगाराम प्रधान की संपत्तियों को जब्त कर लिया गया। पुलिस टीमों ने जिलाधिकारी के अनुमोदन पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत संपत्तियां जब्त करते हुए उन्हें सरकारी संपत्ति करार दिया है।कुल 83 लाख रुपये की संपत्तियां जब्त की गई हैं।शराब कांड में शासन के निर्देशानुसार संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया जारी है। शनिवार को पुलिस टीमों ने विद्या नगर वैष्णो टॉवर निवासी घोषित शराब माफिया कारोबारी विजेंद्र कपूर की तालानगरी स्थित वरदान फैक्टरी कीमत करीब 54 लाख 60 हजार को जब्त किया गया।इस दौरान वहां टीमों ने फैक्टरी की संपत्ति को सरकारी संपत्ति करार दिया गया और बताया कि ये संपत्ति इन्होंने अवैध शराब के अवैध कारोबार से अर्जित की है। इसी तरह दूसरे शराब माफिया सिंधौली के गंगाराम प्रधान की गांव में आवासीय भूमि व गंगा नगर कॉलोनी में मकान करीब 28 लाख रुपये कीमत की ये संपत्ति जब्त की गई।ये कार्रवाई खैर से संबंधित मुकदमे में की गई है। बता दें कि गैंगेस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई लगातार जारी है। अब तक कई माफिया की संपत्ति जब्त हो चुकी है। एसएसपी कलानिधि नैथानी के अनुसार अभी और भी कार्रवाई बाकी हैं।जहरीली शराब कांड के मुकदमों में गवाही की प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में एडीजे प्रथम शाहिद रजा के न्यायालय में शुक्रवार को जवां के एक मुकदमे में गवाही हुई। एडीजीसी अमर सिंह तोमर के अनुसार गवाही के बाद अगली तारीख नियत कर दी गई है।इसी तरह एडीजे-9 के न्यायालय में भी नौ मुकदमे ट्रायल के लिए लगाए गए हैं। एडीजीसी जेपी राजपूत के अनुसार इनमें से खैर के एक मुकदमे में गवाही के लिए 28 तारीख नियत की गई है, जिसमें सभी आरोपी तलब हैं। वहीं जवां के एक मुख्य मुकदमे में सभी घोषित शराब माफिया एक अक्तूबर को तलब किए गए हैं।