दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत करें आवेदन

एटा। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी यश वर्मा ने सूचित किया है कि दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत दम्पति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू0 15000 युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20000 तथा युवक व युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35000 की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप दम्पति के संयुक्त खाता संख्या में प्रदान की जाती है। ऐसे दिव्यांगजन जिनका विवाह गतवर्ष 01 अप्रैल 2020 या वर्तमान वित्तीय वर्ष में संपन्न हुआ हो, एवं विवाह का पंजीकरण करा लिया हो, वो अपना आवेदन पत्र किसी भी जनसेवा केन्द्र से विभागीय पोर्टल http://divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाईन कराकर उसकी हार्डकापी 15 अक्टूबर तक तक कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी को समस्त संलग्नों सहित उपलब्ध कराकर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
योजना का लाभ पाने हेतु दम्पति का संयुक्त फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र, दम्पति का आय प्रमाण-पत्र। दम्पति आयकरदाता की श्रेणी में न हो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो, दम्पति का राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता संख्या, विवाह के समय युवती की उम्र 18 वर्ष एवं युवक की उम्र 21 वर्ष तथा दोनों की उम्र 45 वर्ष से अधिक न हो, विवाह गतवर्ष या वित्तीय वर्ष में ही हुआ हो, दम्पति का मूल निवास प्रमाण पत्र आदि आवश्यक है।