
एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या के प्रयास की घटना को अंजाम देने के आरोप में माननीय न्यायालय से में 04 आरोपियों को मिली 5-5 वर्ष कारावास तथा 10000-10000 रुपए जुर्माने की सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए - आज दिनांक 20.09.2021 को अभियुक्तगण 1. कोतबाल पुत्र सौदान सिंह निवासी रेवाड़ी थाना सकीट जिला एटा 2. थान सिंह पुत्र सौदान सिंह निवासी उपरोक्त 3. छोटेलाल पुत्र सौदान सिंह निवासी उपरोक्त 4. सुनील पुत्र सौदान सिंह निवासी उपरोक्त संबंधित मुअसं- 108/07 धारा 307 भादंवि0 थाना सकीट जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय एडीजे प्रथम एटा द्वारा 05-05 वर्ष के कारावास एवं 10000-10000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।