HC का आदेश- विपरीत धर्म के शादीशुदा जोड़े की जिंदगी में न दे कोई दखल

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विपरीत धर्मो के बालिग जोड़े की शादीशुदा जिंदगी को लेकर अहम फैसला सुनाया है. विपरीत धर्मो के बालिग जोड़े की शादीशुदा जिंदगी में हस्तक्षेप करने पर कोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने बालिग जोड़े को पुलिस सुरक्षा भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि माता पिता को भी दोनों के वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि विपरीत धर्म से होने के बावजूद बालिग जोड़े को अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने का अधिकार है. याची शिफा हसन ने प्रेमी हिन्दू लड़के से शादी की है. जिलाधिकारी से मुस्लिम से हिन्दू धर्म अपनाने की अनुमति मांगी है. जिलाधिकारी ने संबंधित थाने से रिपोर्ट मांगी है. दोनों के परिजनों ने शादी पर एतराज जताया है. हाईकोर्ट में दोनों ने सुरक्षा की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की थी.
जस्टिस एमके गुप्ता और जस्टिस दीपक वर्मा की डिवीजन बेंच ने शिफा हसन व अन्य की याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश दिया है. याची शिफा हसन ने हिंदू लडके से प्रेम विवाह किया है. पुलिस रिपोर्ट में लड़के के पिता शादी से राजी नहीं हैं. हालांकि मां अपनाने को राजी है. लड़की के माता-पिता दोनों ही राजी नहीं हैं. लिहाजा, नवदंपति ने जीवन को खतरे में देखते हुए हाईकोर्ट की शरण ली है और सुरक्षा की गुहार लगाई है. जिस पर कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया है.