05-05 वर्ष के कारावास तथा 48-48 हजार रुपए के जुर्माने की सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते घर में घुसकर मारपीट व हत्या के प्रयास के मामले में जेल में निरुद्ध 02 आरोपियों को माननीय न्यायालय से मिली 05-05 वर्ष के कारावास तथा 48-48 हजार रुपए के जुर्माने की सजा आज दिनांक 15.09.2021 को अभियुक्तगण *1.* अफसर पुत्र इतवारी लाल निवासी गणेशपुर थाना जलेसर जनपद एटा *2.* अख्तर उर्फ मलल पुत्र इतवारी लाल निवासी उपरोक्त संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 876/2016 धारा 147, 148, 149, 452, 307 भादंवि थाना जलेसर एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय एफ टी सी 01, एटा द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को 05-05 वर्ष के कारावास एवं 48-48 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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