हत्या,हत्या के प्रयास 3 आरोपियों को आजीवन कारावास 25–25 हजार रु, जुर्माना किया

हत्या,हत्या के प्रयास 3 आरोपियों को आजीवन कारावास 25–25 हजार रु, जुर्माना किया

एटा – एटा आज दिनांक 13 सितम्बर 2021 को अभियुक्तगण विनोद कुमार पुत्र सुनहरी लाल निवासी दरबपुर थाना पिलुआ जनपद एटा शालू पुत्र दबंग सिंह नि0 दरबपुर थाना पिलुआ जनपद एटा राजेश पुत्र रामपाल सिंह निवासी जिमिसपुर थाना सिकंदराराऊ जनपद हाथरस जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 210/2006 धारा 302/307 भा0द0वि0 थाना पिलुआ,एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय ए डी जे 08, एटा द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
इसके साथ ही अभियुक्त विनोद कुमार पुत्र सुनहरी लाल निवासी दरबपुर थाना पिलुआ जनपद एटा को उपरोक्त घटना में प्रयुक्त अवैध असलाह कारतूस से संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 215/2006 धारा 25/27 आयुध अधिनियम थाना पिलुआ,एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय ए डी जे 8, एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 7 वर्ष के कारावास एवं ₹10000 का अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड से दंडित किया गया है।आ

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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