
लापरवाही पर जुर्माना:अलीगढ़ में नामचीन हॉस्पिटल शांति नर्सिंग होम पर इलाज मेंं लापरवाही बरतने पर लगाया जुर्माना
बदायूं की जिला उपभोक्ता आयोग ने अलीगढ़ के नामचीन हॉस्पिटल शांति नर्सिंग होम पर इलाज में लापरवाही बरतने के मामले में दो लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा दो लाख रुपये मानसिक कष्ट एवं आर्थिक हानि की भरपाई के लिए देने के निर्देश दिए हैं।गुन्नौर थाना क्षेत्र के गांव नाधौस निवासी शिवकुमार 26 अप्रैल 2009 को ट्रैक्टर से गिरकर घायल हो गया था। स्वजन यहां शांति नर्सिंग होम लाए। शिवकुमार का आरोप था कि गलत इलाज से कूल्हा खराब हो गया, कहीं भी इलाज नहीं हो पाया। मुरादाबाद सीएमओ की जांच में लापरवाही सामने आई। शिव कुमार ने जिला उपभोक्ता आयोग (संभल) में परिवाद दर्ज कराया। फोर्म ने हास्पिटल के खिलाफ फैसला दिया। संचालक राज्य आयोग में चले गए। पुनः उपभोक्ता आयोग को सुनवाई के आदेश हुए। अब आयोग के अध्यक्ष रामअचल यादव व सदस्य आशुतोष ने नर्सिंग होम व उनकी इंश्योरेंस कंपनी को आदेशित किया कि परिवादी को दो लाख रुपये बतौर क्षतिपूर्ति तथा दो लाख रुपये वाद व्यय, मानसिक एवं अर्थिक परेशानी के लिए अदा करें। दो लाख रुपये की धनराशि दो माह में नौ फीसद ब्याज समेत देनी होगी।