अलीगढ़ कोर्ट ने दहेज हत्या के दो मामलों में दस-दस साल की सजा सुना, लगाया जुर्माना भी,रिपोर्ट शुभम शर्मा

अलीगढ़ कोर्ट ने दहेज हत्या के दो मामलों में दस-दस साल की सजा सुना, लगाया जुर्माना भी
ईसी एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश अशोक कुमार ने गांधीपार्क क्षेत्र के दहेज हत्या के एक मामले में आरोपित पति को 10 साल की सजा सुनाई है,जबकि सास-ससुर को बरी कर दिया है। पति पर 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। उधर, एडीजे नौ सुनील सिंह की अदालत ने क्वार्सी थाना क्षेत्र में दहेज हत्या के एक मामले में पति को पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।एडीजीसी मेपे सिंह ने बताया कि 22 जनवरी 2017 को गांधीपार्क थाना में रामसुगड़ शर्मा मुकदमा दर्ज कराया था। इसके मुताबिक, उन्होंने अपनी बेटी अर्चना की शादी 26 अप्रैल 2016 को मोहल्ला प्रेम नगर निवासी विष्णु से की थी। शादी में मिले दहेज से ससुरालीजन खुश नहीं थे। अतिरिक्त दहेज में आल्टो कार व दो लाख रुपये मांग को लेकर शादी के तीन माह बाद ही बेटी को मारने की कोशिश की। 21 जनवरी 2017 को ससुरालीजनों ने गला दबाकर बेटी की हत्या कर दी। वहीं पिता को फोन करके बताया कि अर्चना की झीने से गिरने के चलते मौत हुई है। पुलिस ने विवेचना के आधार पर पति विष्णु व सास-ससुर के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। सत्र परीक्षण के बाद कोर्ट ने गुरुवार को पति विष्णु को सजा सुनाई है। वहीं साक्ष्यों के अभाव में सास-ससुर को बरी कर दिया है। उधर, एडीजीसी जेपी राजपूत ने बताया कि कुंवर नगर निवासी कलावती ने थाना क्वार्सी में मुकदमा दर्ज कराया था। इसके मुताबिक, उनकी धेवती संगम देवी की शादी बघेल नगर निवासी संजय से हुई थी। ससुरालीजन दहेज को लेकर धेवती को प्रताड़ित करते थे। तीन फरवरी 2017 को संगम की हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने संजय के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सत्र परीक्षण के बाद कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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