LEGAL Update
By n k sharma, Advocate, High Court, Allahabad.
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कर्मचारी को अंतर्जनपदीय तबादले के लिए दोबारा आवेदन का अधिकार इलाहाबाद हाईकोर्ट

???? याची के अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा का कहना था कि याची ने फतेहपुर से वाराणसी स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था। मगर उसका आवेदन इस आधार पर निरस्त कर दिया गया किया याची पहले भी एक बार अंतर्जनपदीय स्थानांतरण ले चुकी है।
⚫ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कर्मचारी द्वारा अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए दिए गए आवेदन को मात्र इस आधार पर नहीं खारिज किया जा सकता है कि उसने दूसरी बार अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा फतेहपुर में नियुक्त शिक्षिका शशि सिंह द्वारा दिए गए अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के आवेदन को रद्द करने का आदेश खारिज़ कर दिया है।
????कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह याची का आवेदन मात्र इस आधार पर निरस्त न करें कि उसने दोबारा अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की मांग की है तथा इस फैसले के आलोक में अधिकारियों को स्थानांतरण आवेदन पर छह सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश दिया है। शशि सिंह की याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सुनवाई की।
????याची के अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा का कहना था कि याची ने फतेहपुर से वाराणसी स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था। मगर उसका आवेदन इस आधार पर निरस्त कर दिया गया किया याची पहले भी एक बार अंतर्जनपदीय स्थानांतरण ले चुकी है।
????अधिवक्ता का कहना था कि इस मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि 1981 की नियमावली नियम 21 और 2008 की नियमावली के नियम 8 (2)( डी) के अनुसार कर्मचारी को एक से अधिक बार अंतर्जनपदीय तबादले के लिए आवेदन करने की छूट है और यह भी स्पष्ट किया है कि मात्रा आवेदन करने से स्थानांतरण का अधिकार नहीं उत्पन्न होता है । यह तब भी सरकार के विवेक पर निर्भर करेगा। कोर्ट ने अंतर्जनपदीय स्थानांतरण का आवेदन निरस्त करने संबंधी आदेश को रद्द करते हुए मामले का 6 सप्ताह में निस्तारण करने का आदेश दिया है।