यूपी के 28 जिलों की अदालतों से हटेंगे वकीलों के अवैध कब्जे, हाईकोर्ट का आदेश

यूपी के 28 जिलों की अदालतों से हटेंगे वकीलों के अवैध कब्जे, हाईकोर्ट का आदेश , लखनऊ

यूपी के 28 जिलों की अदालतों से हटेंगे वकीलों के अवैध कब्जे, हाईकोर्ट का आदेश

प्रदेश के 28 जिलों की अदालतों से वकीलों के अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। वकीलों ने अदालत परिसर में अवैध तरीके से चेंबर व अन्य निर्माण करा लिए हैं। उच्च न्यायालय ने खुद वकीलों के इन अवैध निर्माणों को हटाने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने अवैध कब्जों की सूची भी न्याय विभाग को भेजी है।

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों, एसएसपी तथा पुलिस आयुक्तों को पत्र भेजकर अवैध कब्जों को तत्काल हटाने को कहा है।

प्रदेश की न्यायपालिका परिसरों में ही अवैध कब्जे व निर्माण हो गए हैं। इनमें कहीं किसी बाहरी व्यक्तियों ने कब्जे नहीं किए हैं बल्कि लोगों को न्याय दिलाने के लिए लड़ने वाले वकीलों ने ही कब्जा कर लिया है। उच्च न्यायालय को भी इसकी जानकारी मिली थी। जिसके बाद उसने वकीलों के इन अवैध कब्जों को हटवाने का निर्देश दिया है। कहीं पर वकीलों ने अवैध तरीके से कब्जा कर चैंबर बना लिए हैं तो कहीं कार्यालय। अवैध कब्जों की वजह से वकील व अदालत में आने वाले आम नागरिक भी परेशान हो रहे हैं।

उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार ने प्रमुख सचिव न्याय को लिखा पत्र

अदालत परिसरों में अवैध कब्जे के संबंध में उच्च न्यायालय इलाहाबाद के रजिस्ट्रार ने 25 अगस्त को प्रमुख सचिव न्याय को अदालत परिसरों में अवैध निर्माण के संबंध में पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के साथ संबंधित 28 जिलों की सूची भी भेजी है। इसमें संबंधित जिलों के नाम तथा वहां हुए कब्जों का उल्लेख किया गया है।

प्रमुख सचिव गृह ने जिलों के अफसरों को लिखे पत्र

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने 25 अगस्त को ही प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखा है। अपर मुख्य सचिव ने लिखा है

न्यायालय परिसर में हुए अवैध कब्जे व अतिक्रमण को जनपदीय न्यायाधीश के संज्ञान में लाते हुए उनसे विचार-विमर्श करके तत्काल हटवाया जाए। उन्होंने जिलों के अफसरों से संयुक्त हस्ताक्षर से स्पष्ट आख्या हार्ड और साफ कॉपी में उपलब्ध कराने को कहा है। इसमें जनपद का नाम, अतिक्रमण का प्रकार, अतिक्रमण हटाने की तिथि तथा टिप्पणी लिखकर भेजने को कहा है। उनके पत्र के बाद 28 अगस्त 2021 को लखनऊ के अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमरपाल सिंह ने पुलिस उपायुक्त तथा नगर आयुक्त को पत्र लिखकर अतिक्रमण हटाने को कहा है। उनका पत्र आने के बाद अपर नगर आयुक्त अमित कुमार ने दो सितंबर को डिप्टी कलेक्टर, सभी जोनल अधिकारियों तथा तहसीलदार को पत्र लिखकर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है।

कुछ जिलों की सूची जिनकी अदालतों में है वकीलों के अवैध कब्जे व निर्माण

आगरा, इलाहाबाद, आजमगढ़, बलिया, बरेली, एटा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गोरखपुर, जालौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, मऊ, मुरादाबाद, पीलीभीत, प्रतापगढ़ तथा रायबरेली सहित कुल 28 जिलों की अदालतों में वकीलों के कब्जे हैं।

कुछ जिलों में अवैध बिजली के कनेक्शन भी हैं

कई जिलों में अदालत परिसरों में वकीलों ने अवैध तरीके से बिजली के कनेक्शन भी जोड़ लिए हैं। इलाहाबाद में भी अवैध तरीके से बिजली के कनेक्शन हैं। कन्नौज तथा रायबरेली में भी वकीलों ने चेंबर के लिए अवैध तरीके से कनेक्शन ले लिया है। उच्च न्यायालय ने अवैध कनेक्शनों की सूची भी भेजी है

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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