HC ने 4 सेवारत और 1 रिटायर्ड IAS अफसर को अवमानना करने पर सुनाई सजा

HC ने 4 सेवारत और 1 रिटायर्ड IAS अफसर को अवमानना करने पर सुनाई सजा

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 4 IAS अफसरों और एक रिटायर्ड IAS अफसर को जानबूझकर कोर्ट के आदेश की अवमानना करने के लिए सजा सुना दी है. बता दें कि अवमानना का ये मामला 10 फरवरी, 2017 का है. इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी आदित्यनाथ दास समेत 3 आईएएस अधिकारियों को कोर्ट ने बरी कर दिया क्योंकि उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं.

बता दें कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में IAS अफसर प्रिंसिपल फाइनेंस सेक्रेटरी शमशेर सिंह रावत, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव रेवू राजू, नेल्लौर के डीएम केवीएन चक्रधर बाबू, पूर्व डीएम एमवी शेषगिरी बाबू और रिटायर्ड IAS अधिकारी मनमोहन सिंह कोर्ट की अवमानना के दोषी पाए गए और उन्हें सजा मिली.

हाईकोर्ट ने शमशेर सिंह रावत और मनमोहन सिंह को एक महीने की सजा सुनाई है जबकि अन्य 3 को कोर्ट के आदेश के मुताबिक 2 हफ्ते तक जेल में बंद रहना होगा. कोर्ट ने पांचों अधिकारियों पर 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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