
एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले के आरोपी को मिली कड़ी सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए - आज दिनांक 25.08.2021 को अभियुक्त मुकेश पुत्र फूलसिंह निवासी पहरा थाना बागवाला जिला एटा संबंधित मुअसं- 98/18 धारा 354, 506 भादंवि व 8 पाक्सो एक्ट व 3(२)5 एससी/एसटी एक्ट थाना बागवाला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज (एक्सक्लूसिव पाक्सो एक्ट) एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 5 वर्ष के कारावास एवं ₹30000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है।