LEGAL Update
By n k sharma Advocate, High Court, Allahabad.
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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश पर हैरानी जताई

????सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तराखंड और इलाहाबाद हाई कोर्ट बिना दिमागी कसरत के दंडात्मक कार्यवाई या गिरफ्तारी से संरक्षण के एक के बाद एक आदेश पारित कर रहे है।
⚫ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा, जबकि उन्हें निहित शक्ति का संयम से इस्तेमाल करने के लिए कहा था।
????पीठ ने उक्त टिप्पणी मर्डर के मामले में प्राथमिकी रद्द करने की याचिका पर उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश के विरूद्ध याचिका पर सुनवाई के दौरान की।
पीठ ने कहा,यह गंभीर मामला है।
????प्राथमिकी हत्या के आरोप में थी।हाई कोर्ट की बेचैनी देखिए,उसने निर्देश दिया कि व्यक्ति 10 अगस्त तक समर्पण करे, उसी दिन जमानत पर निर्णय हो।
⭕अर्जी खारिज होने पर सेशन कोर्ट उसी दिन जमानत याचिका पर सुनवाई करे।यह बेहद चौकाने वाला आदेश है।