नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

एटा – एटा आज दिनांक 16 अगस्त 2021 को अभियुक्त भागीरथ पुत्र चुन्नीलाल निवासी नई बस्ती मोहल्ला रेबारी थाना कोतवाली नगर जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 72/2020 धारा 376 भादवि व 5/6 पोक्सो अधि0 थाना कोतवाली नगर,एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पेशल जज पोक्सो एक्ट 1 एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को आजीवन कठिन कारावास , जिसका अभिप्राय अभियुक्त के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए काराबास होगा की सजा एवं 01 लाख रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है ।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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