एटा
शराब माफिया की 11,07,700 रुपये की अचल संपत्ति 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त।

★ शराब माफिया के विरुद्ध शासन व डीजीपी मुख्यालय के निर्देश अनुसार कार्यवाही करते हुए एटा पुलिस ने गैंगस्टर की कार्यवाही के बाद सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही के क्रम में शराब माफिया अभियुक्त शिवकुमार यादव उर्फ त्यागी पुत्र सुरेश चंद निवासी अताउल्लापुर थाना जलेसर जनपद एटा की अचल सम्पत्ति गैगंस्टर अधिनियम की धारा 14 (1) के अधीन की जब्त।
◆ श्रीमान जिलाधिकारी श्री अंकित अग्रबाल व श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में उपजिलाधिकारी जलेसर श्री मानवेंद्र सिंह, क्षेत्राधिकारी जलेसर श्री सुनील कुमार त्यागी, थानाध्यक्ष सकरौली श्री सत्यवीर सिंह द्वारा मय प्रभारी निरीक्षक जलेसर श्री अतुल कुमार गौतम एवं अवागढ़ श्री मानवेंद्र सिंह त्यागी पर्याप्त पुलिस बल के साथ शराब माफिया शिवकुमार यादव उर्फ त्यागी पुत्र सुरेश चंद्र निवासी अताउल्लापुर थाना जलेसर जनपद एटा के विरुद्ध कमरतोड़ कार्यवाही करते हुए अपमिश्रित शराब का कारोबार/व्यापार कर अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्ति का चिन्हीकरण/सत्यापन कराकर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए अवैध अचल सम्पत्ति को जब्त किया गया। अभियुक्त द्वारा उपरोक्त सम्पत्ति अपमिश्रित/जहरीली शराब के अवैध कारोबार से अनाधिकृत रूप से धन कमाकर अर्जित/क्रय की गयी है ।
▪️ अभियुक्तः-
शिव कुमार यादव उर्फ त्यागी पुत्र सुरेश चंद्र ग्राम अताउल्लापुर थाना जलेसर जनपद एटा।
▪️ जब्त सम्पत्तिः-
ग्यारह लाख सात हजार सात सौ रूपये(11,07,700 रूपये)
‼️ विदित है कि एसएसपी महोदय द्वारा पूर्व में ही अपने अधीनस्थों को शराब प्रकरण में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध गुण्डा/गैगस्टर/हिस्ट्रीशीट जैसी कठोर वैधानिक कार्यवाही करते हुए गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत सम्पत्ति चिन्हित कर जब्तीकरण की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में मु0अ0सं0 336/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना जलेसर में अभियुक्त शिवकुमार यादव उर्फ त्यागी उपरोक्त की अचल सम्पत्ति को जब्त किया गया ।