4 वर्ष 6 माह के कारावास एवं ₹2000 के अर्थदंड व 2 वर्ष के कारावास

एटा।आज दिनांक 11.08.2021 को अभियुक्त सुरेंदर उर्फ सुधीर पुत्र रामसिंह निवासी हथौड़ावन थाना पटियाली जिला कासगंज संबंधित मुअस- 95/06 धारा 307 भा0द0वि0 थाना पटियाली तत्कालीन जिला एटा एवं मुअस-96/06 धारा 25 ए एक्ट थाना पटियाली तत्कालीन जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज पोक्सो 1 एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को क्रमशः 4 वर्ष 6 माह के कारावास एवं ₹2000 के अर्थदंड व 2 वर्ष के कारावास एवं ₹1000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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