दिल्ली-सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगाई

उपभोक्ता अदालतों में नियुक्तियां पूरी न करने का मामला
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को और समय देने से इनकार किया
राज्यों को कदम उठाने के लिए क्या कोई मुहूर्त चाहिए?-SC,
हम सिर्फ पदों पर नियुक्तियां चाहते हैं- सुप्रीम कोर्ट
सभी रिक्तियों को 8 सप्ताह के भीतर भरने का निर्देश।