सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत जांच का आदेश देने से पहले शिकायतकर्ता का परीक्षण करने की जरूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत जांच का आदेश देने से पहले शिकायतकर्ता का परीक्षण करने की जरूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत पुलिस जांच का आदेश देने से पहले सीआरपीसी की धारा 200 के तहत शिकायतकर्ता का परीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

इसे देखने के बाद, कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, जिसके आधार पर गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी थी कि सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत एफआईआर दर्ज करने के मजिस्ट्रेट के आदेश को शिकायतकर्ता का परीक्षण सीआरपीसी की धारा 200 के अंतर्गत नहीं किया गया था।।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हाई कोर्ट का यह विचार कि धारा 156 (3) के आदेश से पहले धारा 200 सीआरपीसी के तहत प्रक्रिया का पालन किया जाना था, कानून के तहत गलत था।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने मेसर्स सुप्रीम भिवंडी वाडा मैनर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और जुड़े मामलों में यह फैसला सुनाया।

धन्यवाद



About The Author

निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

अपडेट खबर के लिए इनेबल करें OK No thanks