
राॅयल/इनफील्ड बुलेट में (मोडिफाइड) तेज ध्वनि साइलेंसर मिलने पर कटेगा चालान
एटा। दो पहिया वाहन चालक विशेषकर राॅयल इनफील्ड बुलेट चालक जो तेज ध्वनि (मोडिफाइड) साइलेंसर लगवाकर शहर की सड़कों पर वाहन दौड़ा रहे हैं अब उनपर परिवहन विभाग सख्त कार्यवाही करने जा रहा है। हेमचंद्र गौतम सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) ने सूचित किया है कि केंद्रीय मोटर यान नियमावली के नियम-120 के मानकों के अनुरूप ऐसे वाहन चालकों पर कार्यवाही की जाएगी जिन्होंने साइलेंसर निकलवाकर तेज ध्वनि (मोडिफाइड) साइलेंसर लगवा रखें हैं।
ध्वनि प्रदूषण के मद्देनजर मा0 उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ द्वारा स्वय: संज्ञान लेते हुए कार्यवाही करने के सख्त आदेश दिए गए हैं, जिसके तहत धारा-52 के उल्लंघन में 5 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है, वहीं धारा-190(2) के उल्लंघन में 10 हजार जुर्माने का मोटरयान अधिनियम का प्रावधान किया गया है, इस प्रकार साइलेंसर निकलवाकर तेज ध्वनि मोडिफाइड साइलेंसर लगवाने पर 15 हजार रुपए का जुर्माना हो सकता है।