मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनांतर्गत करें आवेदन

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनांतर्गत करें आवेदन

एटा। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु सामूहिक विवाह के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रारंभ की गई है। योजनान्तर्गत आवेदक के धर्म एवं रीति रिवाज के अनुसार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शासन द्वारा कुल 51000 (इक्यावन हजार मात्र) प्रति जोड़ा का प्रावधान किया गया है। 35000(पैंतीस हजार मात्र) रुपये की धनराशि कन्या के बैंक खाते में, 10000(दस हजार मात्र) रुपये की वैवाहिक सामग्री (कपड़े, बिछिया, पायल चांदी के तथा सात बर्तन) एवं 6000(छः हजार मात्र) रुपये विवाह कार्यक्रम आयोजन में पंडाल, फर्नीचर, भोजन, जलपान, पेयजल, विद्युत/ प्रकाश एवं अन्य व्यवस्था हेतु या किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत शीघ्र ही वैवाहिक कार्यक्रम हेतु भव्य कार्यक्रम विकासखंड/नगर निकाय स्तर से कराया जाएगा। कार्यक्रम हेतु पात्र जोड़ें अपना पंजीयन संबंधित विकास खंड/नगर पालिका/नगर पंचायत में करा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 200000 रुपये (दो लाख मात्र) तक हो। विवाह हेतु किए गए आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हो आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड आधार कार्ड मान्य होंगे।

निर्धन परिवारों की कन्या के विवाह/विधवा, परित्यक्तता/ तलाकशुदा जिनकी कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का पुनर्विवाह। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वंय दिव्यांग को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

उन्होंने ने कहा कि इच्छुक पात्र आवेदक अपने विकासखंड से संबंधित विकास खंड विकास अधिकारी/नगर पालिका एवं नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी से संपर्क कर आवेदन पत्र पर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराने के उपरांत जमा करा कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ आय प्रमाण पत्र (200000 रुपये/- दो लाख मात्र वार्षिक सीमा तक), जाति प्रमाण पत्र, वर-वधू एवं अभिभावक का आधार कार्ड, वर कन्या का पासपोर्ट आकार का दो-दो फोटोग्राफ, बैंक पासबुक एवं मोबाइल नंबर अंकित करना अनिवार्य है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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