
एटा के एक मात्र पार्क शहीद पार्क को बचाने की मुहिम के अंतर्गत एटा के अपर जिला अधिकारी(प्रशासन) से मिलकर ज्ञापन दिया और उन्हें माननीय न्यायालय के उस आदेश को भी दिखाया जिसमें माननीय न्यायालय ने आदेशित किया है कि शहीद पार्क में कोई भी
Parmanent structure (नियमित निर्माण) नहीं हो सकता।
श्रीमान अपर जिलाधिकारी महोदय से वार्ता बेहद सकारात्मक और उम्मीदों से भरी रही
उन्होंने कहा जल्द जल निगम के अधिशासी अभियंता से मिलकर समाधान निकालने का प्रयास करेंगे।
ज्ञापन देने वाले क्रांतिकारियों में भाई नीरज जी,राहुल जी,नीलू भाई,दिलीप,शादाब गुरु,विकास आदि लोग उपस्थित रहे।
नोट- पोस्ट में कोर्ट का आदेश और ज्ञापन की प्रति भी उपलब्ध है।