
शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जनपद में जारी की गई नई गाइडलाइन
सोमवार से शुक्रवार तक पांच दिन प्रातः 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलेगा बाजार
शनिवार, रविवार को रहेगी साप्ताहिक बंदी, लागू रहेगा कोरोना कफ्यू
अनिवार्य शर्तां का उल्लंघन करने पर महामारी अधिनियम के तहत होगी कार्यवाही
एटा। शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने कहा कि जनपद में 21 जून की प्रातः 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक सोमवार से शुक्रवार तक मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी व सेनेटाइजर के प्रयोग की शर्त के साथ गतिविधियां अनुमन्य की गई हैं। तो वहीं शनिवार, रविवार को साप्ताहिक बन्दी, कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। अनिवार्य शर्त का उल्लंघन होने पर महामारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
डीएम ने कहा कि जनपद में दुकान, बाजार प्रातः 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक कोविड कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर खोलने की अनुमति सप्ताह में 5 दिन होगी तथा शनिवार व रविवार साप्ताहिक बन्दी रहेगी। साप्ताहिक बन्दी में जनपद में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग का अभियान चलाया जाए। सरकारी विभागों में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी। निजी कम्पनियों के कार्यालयों में भी उक्त शर्त की अनिवार्यवता होगी। निजी कम्पनियॉ वर्क फ्रोम होम की व्यवस्था को लागू करना प्रोत्साहित करेंगी तथा प्रत्येक निजी कम्पनी में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
डीएम ने कहा कि रेस्टोरेन्ट, होटल के अन्दर स्थित रेस्टोरेन्ट एवं ईटिंग प्वाइन्टस प्रातः 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक कोविड कन्टेनमेन्ट जोन को छोड़कर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति सप्ताह में 5 दिन होगी। रेन्टोरेन्ट एवं ईटिंग प्वाइन्टस् के गेट पर पल्स ऑक्सीमीटर, इन्फ्रारेड थर्मामीटर तथा सेनेटाइजर के साथ कोविड हैल्पडेस्क स्थापित की जाएगी तथा ऑल्टरनेट कुर्सियों पर बैठने की व्यवस्था की जाएगी एवं बीच की खाली कुर्सियों पर न बैठने हेतु क्रॉस अथवा ‘डूनॉटसिट‘ मार्किंग की जाएगी। जनपद में मॉल्स को खोलने की अनुमति सोमवार से शुक्रवार तक होगी। मॉल्स की दुकानें एवं रेस्टोरेन्ट शर्त की अनिवार्यता के साथ खोलें जाएंगे। मिठाई, स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड की दुकानों में शर्त की अनिवार्यता का पालन करते हुए बैठकर अथवा खड़े होकर खाने की अनुमति होगी।
डीएम ने कहा कि सब्जी मण्डियां पूर्व की भांति खुली रहेंगी, परन्तु घनी आबादी में संचालित सब्जी मण्डियों को खुले स्थान पर संचालित किया जायेगा। प्रत्येक सब्जी मण्डी स्थल में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी। शादी समारोह व अन्य आयोजनों में बन्द स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 50 आमंत्रित अतिथियों को उपर्युक्त शर्त की अनिवार्यता एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। पुरातत्व विभाग के स्मारक, वन्य प्राणि उद्यान पार्क एवं उद्यान अपने पूर्व निर्धारित समय से खोले जाने की अनुमति होगी। कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों, जोन में धर्मस्थलों के अन्दर परिसर में आकार को देखते हुए एक बार में एक स्थान पर 50 से अधिक श्रद्धालु इकट्ठा न हों। रेलवे स्टेशन एवं रोडवेज बस में स्क्रीनिंग व एण्टीजन टेस्टिंग भी की जायेगी जिससे लक्षणायुक्त व्यक्तियों को उपचार हेतु अस्पताल रेफर किया जा सके।
डीएम ने कहा कि दोपहिया वाहनों यात्रा करने वाले व्यक्तियों को हेलमेट, मास्क, फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। तीन पहिया वाहन ऑटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम दो यात्री, बैटरी चलित ई-रिक्शा में चालक सहित तीन व्यक्ति एवं चार पहिया वाहनों पर केवल चार व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी। स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बन्द रहेंगे। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी। बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों हेतु विद्यालय आने-जाने की अनुमति होगी। इसके लिए विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालय तद्नुसार खोलने की अनुमति होगी। सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, जिम खोलने की अनुमति अग्रिम आदेशों तक नहीं होगी।
डीएम ने निर्देश दिए कि पुलिस द्वारा व्यापक पेट्रोलिंग करते हुए सुनिश्चित किया जाए कि कहीं पर भीड़ एकत्रित न होने पाए तथा शर्तों की अनिवार्यता प्रभावी रूप से लागू की जाए। कोई भी कार्यक्रम जिसमें भीड़भाड़ अथवा जुलूस होना हो दो अग्रिम आदेशों तक पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे। ट्रैफिक संचालन की सुचारू रूप से व्यवस्था की जाए ताकि कहीं जाम लगने की स्थिति उत्पन्न न हो। कोरोना के रोकथाम हेतु स्थायी एवं अस्थायी पब्लिक एड्रेस सिस्टम का व्यापक उपयोग कर जन सामान्य को जागरूक किया जाए। जन सामान्य से यह अपेक्षा की जाए कि सभी नागरिक कोरोना गाइड का स्वयं पालन कर इस महामारी से लड़ने में अपना सहयोग प्रदान करें। जनपद स्तरीय इन्टीग्रेटेड कोविड कमाण्ड सेन्टर पर नये कोरोना केस के सन्दर्भ में चिकित्सा विभाग के साथ समीक्षा की जायेगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डायल-112 के वाहनों के द्वारा मुख्य स्थानों पर कोविड प्रोटोकाल के अनुपालन की स्थिति तथा कन्टेनमेन्ट जोन की सतत निगरानी कराना भी सुनिश्चित करेंगे।