तीन अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही

तीन अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही

जिला मजिस्ट्रेट अंकित कुमार अग्रवाल ने की बड़ी कार्यवाही

एटा। जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने कहा कि जनपद के तीन अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने रामू यादव पुत्र ओमपाल सिंह निवासी दरिगपुर थाना पिलुआ, आजाद खान पुत्र जान मोहम्मद निवासी दरिगपुर थाना पिलुआ, विपिन यादव पुत्र राजवीर सिंह निवासी रतीभानपुर थाना सिकन्द्रा राऊ जनपद हाथरस के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की है।

उन्होंने बताया कि ये अभियुक्त एकराय होकर फर्जी ढक्कन, होलोग्राम लगाकर नकली शराब तैयार कर बड़े पैमाने पर अलग-अलग क्षेत्रों में शराब की तस्करी, विक्री कर अवैध रूप से धनोपार्जन करके परिवार का पालन पोषण करते हैं। इनके खिलाफ जनता का कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। ये अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं तथा गिरोह बनाकर अवैध शराब का कारोबार करके इनके द्वारा शासन के राजस्व की छति की जा रही हैं। ये अभियुक्त आदतन अपराधी भी हैं, इन पर अंकुश लगाने हेतु यह कार्यवाही की गई है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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