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इलाहाबाद HC ने 7 स्कूलों के प्रांतीयकरण को रद्द करने के सरकार के फैसले को सही ठहराया
???? इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ ने 2017 के विधानसभा चुनावों की घोषणा से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में सात शैक्षणिक संस्थानों के पिछली समाजवादी पार्टी सरकार के अधिग्रहण को रद्द करने के वर्तमान सर्कार के फैसले को सही ठैराया है।
????2017 के विधान सभा चुनाव से ठीक पहले शासनादेश दिनांक 23.12.2016 के माध्यम से कुछ शैक्षणिक संस्थानों का प्रांतीयकरण किया गया था। तत्कालीन सरकार ने सात शैक्षणिक संस्थानों को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया और उन गैर-सहायता प्राप्त प्रबंधन संस्थानों को एक सरकारी संस्थान बनने के लिए संपत्ति और देनदारियों का अधिग्रहण किया गया।
????“प्रांतीयकरण” (अधिग्रहण) की कवायद की मंजूरी तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा या तो चुनाव के अंतिम दिन, 8 मार्च, 2017 को या 14 मार्च, 2017 को मतगणना के बाद दी गई थी, जबकि मतगणना की तारीख थी 11 मार्च, 2017 जिसकी जस्टिस सिंह ने आलोचना की क्यूंकि ये, जल्दबाजी में लिया गया था
???? उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री रमेश कुमार सिंह ने कहा कि संबंधित संस्थानों के प्रांतीयकरण आदेश जारी करने से पहले आवश्यक अभ्यास नहीं किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि तत्कालीन अधिकारियों द्वारा बिना किसी ठोस कारण के सात शैक्षणिक संस्थानों को प्रांतीयकरण करने के लिए अनुचित जल्दबाजी दिखाई गई, यहां तक कि सरकारी आदेश दिनांक 23.12.2016 की विशिष्ट शर्तों के उल्लंघन भी किया गया।
कोर्ट ने कहा:
????कोर्ट के अनुसार में एक साधारण सा सवाल उठता है कि क्या अगर 23.12.2016 को प्रांतीयकरण आदेश जारी और निष्पादित नहीं किया गया, तो क्या स्वर्ग गिर जाएगा। उक्त शासनादेश दिनांक 23.12.2016 को आगामी चुनाव में लाभ प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर उन व्यक्तियों के लिए एक आकर्षक प्रस्ताव प्रतीत होता है, जो उस सरकारी आदेश के लाभार्थी हैं। अतः उपरोक्त कारण रिट याचिकाओं को खारिज करने के लिए पर्याप्त हैं।
????वर्तमान मामले में, चूंकि विधानसभा चुनाव, 2017 के आयोजन के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से कुछ दिन पहले और आवश्यक अभ्यास आयोजित किए बिना, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, सरकारी आदेश दिनांक 23.12.2016 जारी करने में स्पष्ट जल्दबाजी दिखाई गई है अधिकारियों के इस तरह के अभ्यास की सराहना नहीं की जा सकती है।