अब घर बैठे ऑनलाइन पूरे करें DL और RC से जुड़े काम, नया गाइडलाइन जारी

अब घर बैठे ऑनलाइन पूरे करें DL और RC से जुड़े काम, नया गाइडलाइन जारी

कोरोना महामारी के चलते बहुत से काम रुक गए हैं और बहुत से काम घर से ऑनलाइन हो गए हैं. ऐसे में अगर आपके पास 2 व्हीलर या 4 व्हीलर है और आप भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू या RC  से जुड़ा काम कराना चाहते हैं तो सिर्फ कुछ स्टेप्स को फॉलो करें. इसके लिए आपको RTO जाने की जरूरत नहीं है सिर्फ घर बैठे वेबसाइट पर ऑनलाइन करें ये काम.

भारतीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अंतर्गत आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, लाइसेंस को रिन्यू और RC को रिन्यू करवाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है. ये सभी काम अब आप घर से ऑनलाइन कर सकते हैं.

नई गाइडलाइन के अनुसार अब लर्नर लाइसेंस के लिए लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. लाइसेंस अप्लाई से लेकर प्रिंटिंग तक सारा काम ऑनलाइन किया जायेगा. लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर और उसके रिन्यूअल के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड किये जा सकते हैं.

गाइडलाइंस के अनुसार अब RC से जुड़े काम भी घर बैठ कर किये जा सकते हैं, इसके लिए लोगों को बहार जाने की जरुरत नहीं है. RC रिन्यू अब 60 दिन एडवांस में किया जा सकेगा, इसके साथ ही टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन की समय सीमा को अब 1 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दिया गया है.

कोरोना महामारी के चलते अब लर्नर लाइसेंस अप्लाई करने वाले लोगों को ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए RTO जाने की जरूरत नहीं है. ये काम अब घर बैठ कर ऑनलाइन ट्यूटोरियल के जरिए किया जा सकता है. सड़क और परिवहन मंत्रालय ने कोरोना के संकट को देखते हुए अब ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट और परमिट वगैरह की वैधता बढ़ाकर 30 जून 2021 तक कर दिया है यानि 1 फरवरी 2020 को एक्सपायर होने वाले डाक्यूमेंट्स को अब 30 जून 2021 तक वैध माना जायेगा.

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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