संक्रमित मरीज, उनके परिजन निर्धारित दर से अधिक दर, धनराशि लिए जाने की शिकायत दर्ज कराएं

UPDATED

कोविड-19 संक्रमित रोगियों को इलाज हेतु उपयोग में लाये जाने वाले एम्बुलेंस के किराये की दरें निर्धारित

संक्रमित मरीज, उनके परिजन निर्धारित दर से अधिक दर, धनराशि लिए जाने की शिकायत दर्ज कराएं

एटा। जिला मजिस्ट्रेट ने सूचित किया है कि कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु उनके आवास अथवा चिकित्सारत हॉस्पीटल से रेफरल हॉस्पीटल, कोविड हास्पिटल तक मरीजों को ले जाने हेतु एम्बुलेंस चालकों, स्वामियों द्वारा मरीजों के परिजनों से मनमानी दर के अनुसार किराया वसूलने की शिकायतें प्राप्त हो रही है। यह आवश्यक है कि कोविड-19 संक्रमित रोगियों को इलाज हेतु उपयोग में लाये जाने वाले एम्बुलेंस के किराये की दरें जनपद एटा अंतर्गत निर्धारित कर दी जायें, जिससे आम जनता को निर्धारित शुल्क पर उक्त प्रकार के वाहन, एम्बुलेंस सुगमता से उपलब्ध हो सके।

उन्हांंने कोविड-1़9 संक्रमित रोगियों के इलाज हेतु जनपद एटा में एम्बुलेंस के किराये की दरें निर्धारित की है। जिसके अनुसार ऑक्सीजन रहित एम्बूलैंस रूपये 400 प्रति 10 किलोमीटर की दूरी तक, उसके पश्चात रूपये 10 प्रति किलोमीटर की दर तथा ऑक्सीजन युक्त एम्बूलैंस रूपये 500 प्रति 10 किलोमीटर की दूरी तक, उसके पश्चात रूपये 20 प्रति किलोमीटर की दर एवं वेन्टीलेटर सपोर्टेड बाई पैप एम्बूलैंस रूपये 600 प्रति 10 किलोमीटर की दूरी तक, उसके पश्चात रूपये 30 प्रति किलोमीटर की दर निर्धारित की है। निर्धारित दरें प्रति ट्रिप के अनुसार ही देय होगी। मरीज को कोविड हास्पिटल तक पहुॅचाने के उपरान्त एम्बुलेंस की वापसी का किराया अनुमन्य नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमित मरीज अथवा उनके परिजन निर्धारित दर से अधिक दर, धनराशि लिए जाने की शिकायत पुलिस हेल्प लाईन नम्बर 112 व पुलिस कन्ट्रोल रूम नं0ः 05742236400 पर दर्ज करा सकते हैं। सम्पूर्ण व्यवस्थाओं के नोडल अधिकारी हेमचन्द्र गौतम, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन, एटा मोबाईल नं0 7500394270 नामित किया गया है। तो वहीं अनुश्रवण अपर जिलाधिकारी प्रशासन मोबाइल नं0 9454417770 द्वारा किया जायेगा। किसी भी समस्या की शिकायत इन्टीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर के दूरभाष नं0ः 05742234320, 234327 पर भी की जा सकती है।

उन्होंने कहा कि नामित नोडल अधिकारियों का दायित्व होगा कि वह निर्धारित दरों के आधार पर सम्बन्धित परिवहन सेवा से जुड़े हुए वाहन स्वामियों, संचालकों से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। ऐसे वाहन चालक, स्वामी यदि निर्धारित किराये से अधिक धनराशि मरीज, परिजनों से वसूल करते है तो सम्बन्धित वाहन स्वामी, एम्बुलेंस संचालक के विरूद्ध ‘द एपीडेमिक डिजीज एक्ट , उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियावली में निहित प्राविधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी करेंगे।

About The Author

निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

अपडेट खबर के लिए इनेबल करें OK No thanks