शासन से प्राप्त निर्देश के क्रम में जनपद एटा में 17 मई की प्रातः 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू

शासन से प्राप्त निर्देश के क्रम में जनपद एटा में 17 मई की प्रातः 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू

एटा। शासन ने कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए नई गाईडलाईन जारी की गई है। शासन द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन के अनुसार जनपद में कोरोना कर्फ्यू 17 मई की प्रातः 7 बजे तक लागू रहेगा। कोरोना कर्फ्यू को सम्पूर्ण जनपद में शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

फल, सब्जी, दूध, किराना, खाद एवं बीज की दुकानें प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी

डीएम ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान जनपद में मेडीकल दवा, सर्जिकल की दुकानें 24 घण्टे खुली रहेंगी। तो वहीं कोरोना कर्फ्यू के दौरान सब्जी, फल, दूध, किराना, खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाओं की दुकानें प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुल सकेंगीं।

उचित दर विक्रेता की दुकानें प्रातः 7 बजे से सांय 8 बजे तक खुलेंगी

इसके अलावा जनपद में उचित दर विक्रेता की दुकानें प्रातः 7 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुली रहेंगी। दुकानदार एवं उचित दर विक्रेता यह सुनिश्चित करें कि उनके प्रतिष्ठान, दुकान पर कोविड-19 की गाईडलाइन का शतप्रतिशत अनुपालन किया जाए। दुकान के आसपास भीड़ एकत्रित नहीं होनी चाहिए। दुकानदारों, उचित दर विक्रेताओं द्वारा दुकान के बाहर ग्राहको को सुविधा प्रदान करने एवं कोरोना संक्रमण से बचाव को ध्यान में रखते हुए गोले बना दिए जाएं, जिससे कि सामाजिक दूरी का पालन हो सके।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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