राज्य सरकार के गृह विभाग की नई गाइडलाइन जारी

राज्य सरकार के गृह विभाग की नई गाइडलाइन जारी

  • सुबह 11:00 बजे के बाद आवागमन प्रतिबंधित
  • सभी सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित
  • कोविड कार्य के अलावा समस्त राजकीय कार्यालय बंद
  • ई-मित्र और आधार केंद्र खुले रहेंगे
  • किराने की दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुलेंगी
  • सब्जियां एवं फल की दुकानें 6 से 11 बजे तक ही खुलेंगी
  • मंडियां सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुली सकेंगी
  • डेयरी सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक खुल सकेंगी
  • कृषि उत्पाद की दुकानें 6 से 11 बजे तक खोल सकेंगे
  • प्रोसैस्ड फूड, मिठाई, रेस्टोरेंट, होटल बंद, होम डिलीवरी मान्य
  • निर्माण सामग्री की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी
  • सभी बैंक, बीमा कार्यालय 10 से दोपहर 2:00 बजे खुलेंगे
  • विवाह में 50 से अधिक की उपस्थिति नहीं, 3 घंटे की अनुमति
  • बसों को छोड़कर निजी वाहनों पर आवागमन भी प्रतिबंधित
  • पेट्रोल पंप और एलपीजी सेवा प्रातः 7 से दोपहर 12 बजे
  • शुक्रवार शाम 6 से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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