होम आइसोलेट मरीज घर से बाहर मिले तो महामारी एक्ट के तहत होगी कार्यवाही

कोविड-19 से संक्रमित होम आइसोलेट मरीज घर से बाहर मिले तो महामारी एक्ट के तहत होगी कार्यवाही

होम आइसोलेट मरीज के घर से बाहर घूमने के संबंध में कन्ट्रोलरूम नम्बर पर दर्ज कराएं शिकायत

एटा। जिलाधिकारी डा0 विभा चहल ने सूचित किया है कि कोविड-19 संक्रमित होने के बाद भारी संख्या में मरीजों को नियमानुसार होम आइसोलेट किया जा रहा है। किन्तु काफी संख्या में शिकायतें मिल रही है कि होम आइसोलेट व्यक्ति घर से बाहर घूम रहे हैं अथवा अन्यत्र स्थानों पर जा रहे हैं, जिससे अन्य लोगों के भी संक्रमित होने का खतरा बना हुआ है।

डीएम ने निर्देश दिए कि होम आइसोलेट मरीजों सूची स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी करते हुए इस आशय से सार्वजनिक की जा रही है कि सभी होमआइसोलेट मरीज अपने-अपने घर पर रहकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। इस संबंध में सभी होम आइसोलेट मरीजों को निर्देशित किया जाता है कि वे होम आइसोलेशन अवधि में अपने घर पर रहकर शासन द्वारा जारी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें।

डीएम ने कहा कि यदि कोई भी होम आइसोलेट कोविड संक्रमित मरीज घर से बाहर घूमता हुआ पाया जाता है एवं शिकायत मिलती है। तो ऐसे संक्रमित मरीज के खिलाफ सरकार की गाईडलाईन का उल्लंघन करने पर महामारी अधिनियम के अन्तर्गत कानूनी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व होम आइसोलेट कोविड संक्रमित मरीज का होगा। होम आइसोलेट संक्रमित मरीजों के घर से बाहर घूमते हुए पाए जाने की सूचना कन्ट्रोलरूम नम्बर 05742234320, 234327 एवं सीएमओ कन्ट्रोलरूम नम्बर 05742233174 पर दर्ज कराएं।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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