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अब कोर्ट फीस का भुगतान कर सकते हैं आॅनलाइन
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद व उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के अनुपालन में माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मृदुलेश कुमार सिंह, के आदेशानुसार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती साधना कुमारी गुप्ता द्वारा जानकारी दी गयी कि यू0पी0ई0कोर्ट फीस रूल 19 जनवरी 2021 को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है। समस्त अधिवक्तागण वादकारीगण उक्त पोर्टल के माध्यम से ई-कोर्ट फीस का भुगतान करने के उपरान्त भुगतान रसीद सिस्टम जनरेटड प्रिन्टआउट संबंधित न्यायालय में अब प्रस्तुत किया जायेगा। समस्त अधिवक्तागण, वादकारीगण अथवा अन्य स्टेक होल्डर, ई-पे पोर्टल के माध्यम से ई-कोर्ट फीस की खरीद कर सकते हैं।